उपनिदेशक टाइगर रिज़र्व से मांग गया जवाब, उच्च न्यायालय बिलासपुर में जारी जांच…..
रायपुर। उपनिदेशक श्री वरुण जैन टाइगर रिज़र्व को जवाब मांगा, उच्च न्यायालय बिलासपुर….
एम आर साहू, सहायक संचालक सीतानादी टाइगर रिज़र्व द्वारा लगभग एक वर्ष पहले से पार्ट फाइनल स्वीकृति नहीं करने एवम् अनाधिकृत वेतन कटौती करने के कारण रिट याचिका लगाया गया,
वरुण जैन आज कोर्ट के सामने उपस्थित होकर 25दिनों में पार्ट फाइनल स्वीकृति करने का कोर्ट को जवाब दिया, 9 माह का शेष वेतन हेतु माननीय न्यायालय द्वारा एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने आदेशित किए है
याचिकाकर्ता की ओर से श्री मनोज परांजपे एवं अनुष्का शर्मा द्वारा पैरवी की गईं
पैरवी में श्री परांजपे द्वारा पक्ष रखा गया कि याचिकाकर्ता अपनी बच्चीयो को कोटा शिक्षा हेतु भेजने बाबत पार्ट फाइनल एक वर्ष पूर्व से मांग किया था जो आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं हो पाया, न्यायालय संज्ञान में लेते हुए, 25दिन के भीतर पार्ट फाइनल पास करने निर्देशित किए है,
वेतन रोकने का अधिकारिता उपनिदेशक के पास नहीं है, बिना सक्षम अधिकारी नियुक्तिकर्ता/अनुशासनिक अधिकारी के स्पष्ट कारण बताओ, विभागीय जांच आदेश के बगैर वेतन रोकना अवैधानिक है, इस पर माननीय न्यायालय द्वारा 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है
नियम: बिना सक्षम अधिकारी के जांच आदेश किसी अधिकारी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जा सकता